कन्या सुमंगला योजना क्या है ? – इसमें अकॉउंट कैसे बनायें?
कन्या सुमंगला योजना एक मौद्रिक लाभ योजना है जो उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के उत्थान के उद्देश्य से बनायीं गयी है। मौजूदा सामाजिक बुराइयों को ध्यान में रखते हुए, यह योजना एक ही परिवार की दो लड़कियों के लाभ के लिए अभिभावकों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव करती है।
25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में शुरू की गई, कन्या सुमंगला योजना उन परिवारों के लिए एक प्रमुख योजना है, जिनके पास बालिका / बच्चे हैं। इस योजना के तहत, जिन परिवारों में एक बालिका है, उन्हें 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। । इस लेख में इस योजना के बारे में और पढ़ें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य –
- बालिका को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- यूपी राज्य की लड़कियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में मदद करना
- समान लिंग-अनुपात स्थापित करना, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और सकारात्मक सोच विकसित करना है
आइए जानते हैं योजना की विशेषताएं, लाभ और पात्रता मानदंड के बारे में-
इस योजना में नामांकित होने के लिए कौन पात्र है?
कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित बिंदुओं को निर्दिष्ट करता है-
उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
एक परिवार में केवल दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिल सकता है।
बालिका के जन्म के 6 महीने के भीतर खाता खोला जा सकता है।
परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
गोद ली हुई बालिकाओं वाले परिवार भी योजना के लिए पात्र हैं।
अगर किसी परिवार में जुड़वां लड़कियां हैं तो तीसरी लड़की भी दाखिला ले सकती है।
कन्या सुमंगला योजना की विशेषताएं
- लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर 15000 रुपये प्राप्त होंगे।
- बालिकाओं के पक्ष में समान राशि की 6 किस्तें जमा की जाती हैं।
- यहां उन किस्तों की जानकारी दी गई है जिसमें लाभार्थी को योजना की राशि प्रस्तुत की जाती है:
- श्रेणी/स्तर किस्त राशि विवरण
- अप्रैल 2019 को या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर 2000 रुपये।
- रुपये 1000 जन्म के पहले वर्ष में बालिका को टीका लगाने के बाद।
- रु. 2000 बालिका के पहली कक्षा में प्रवेश पर।
- रु. 2000 कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश पर।
- 9वीं कक्षा में बालिका के प्रवेश पर 3000 रुपये।
- लड़की के 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने और स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद 5000 रुपये जमा किए जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- योजना के लिए नामांकित होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे-
- माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- बैंक विवरण और पासबुक
- वार्षिक आय का प्रमाण
- माता-पिता और बालिका की पासपोर्ट साइज फोटो
- गोद ली गई बालिका के मामले में, गोद लेने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा